लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अब तक क्या किया : उत्तराखंड हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की शिकायतो पर आवश्यक कदम उठाने के लिए नियुक्त होने वाले लोकायुक्त से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारु रूप से संचालित करने को लेकर उत्तराखंड सरकार से 24 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।

जानकारी के अनुसार जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। लोकायुक्त संस्थान के नाम पर सालाना दो से तीन करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। वहीं लोकायुक्त न होने के कारण घपले घोटालों की सुनवाई नहीं हो रही। बताते चलें कि 2002 में गठन के बाद से लोकायुक्त कार्यालय देहरादून पटेलनगर स्थित पयर्टन विभाग के गेस्ट हाउस में चल रहा है और वर्तमान में लोकायुक्त कार्यालय के 28 कर्मचारी तैनात हैं।