पिथौरागढ़ में भारत-नेपाल सीमा आज शाम से होगी बंद

Newsdesk Uttranews
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चंपावत जिले में 48 घंटे पूर्व मंगलवार से बंद होगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा


इमरजेंसी में अनुमति लेकर ही आवाजाही कर पाएंगे नागरिक


पिथौरागढ़। भारत-नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल को होने वाले मतदान से 72 घंटे पूर्व सोमवार सायं 5 बजे से बंद कर दी जाएगी, जबकि चंपावत जिले में भारत-नेपाल सीमा मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद की जाएगी। पिथौरागढ़ के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में पिथौरागढ़ जिले के लिए पूर्व में दिये गए आदेश में यह संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि अब जनपद की नेपाल से लगी सीमा 11 अप्रैल को मतदान से 72 घंटे पूर्व 8 अप्रैल की शाम 5 बजे से बंद कर दी जाएगी। पहले पिथौरागढ़ जिले से लगी यह अन्तर्राष्ट्रीय सीमा मतदान से 48 घंटे पूर्व बंद किये जाने के आदेश दिये गए थे। चंपावत के पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र गुन्ज्याल ने बताया कि फिलहाल जिले में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को 48 घंटे पूर्व ही बंद किये जाने के आदेश हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी नागरिक को स्वास्थ्य आदि संबंधी आपात कारणों से भारत में आने या जाने की जरूरत होगी तो वह स्थानीय स्तर पर प्रशासन से अनुमति लेकर आवाजाही कर सकेगा। अन्यथा सामान्य तौर पर अन्तर्राट्रीय सीमा से आवाजाही प्रतिबंधित कर दी जाएगी।
गौरतलब है कि पिथौरागढ़ जिले में भारत-नेपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 170 किलोमीटर लंबी है, जबकि चंपावत जिले में करीब 70 किलोमीटर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। पिथौरागढ़ जिले में 5 चेकपोस्ट झूलाघाट, जौलजीबी, बलुवाकोट, धारचूला और सीतापुल पड़ते हैं, जहां से दोनों देशों के बीच वैध तरीके से आवाजाही होती है। इन पांचों जगहों पर झूलापुल बने हैं जहां से दोनों देशों के केवल नागरिकों का आवागमन होता है, किसी तरह के वाहनों की आवाजाही नहीं होती। वहीं चंपावत जनपद में दोनों देशों के बीच केवल एक ट्रांजिट प्वाइंट बनबसा है, जहां से दोनों देशों के बीच पैदल और वाहनों के जरिये आवाजाही होती है। इस ट्रांजिट प्वाइंट में कस्टम और इमीग्रेशन विभाग के कार्यालय भी मौजूद हैं।

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48 घंटे पहले से नहीं कर पाएंगे सार्वजनिक सभा


पिथौरागढ़। आगामी 11 अप्रैल की शाम 5 बजे से पूर्व की 48 घंटे की अवधि से किसी भी सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126 के अन्तर्गत मतदान समाप्ति से पूर्व की अवधि यानि 9 अप्रैल की शाम 5.00 बजे से धारा-17 के तहत किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या इस तरह के साधनों से जनता के समक्ष चुनाव संबंधी किसी बात का प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि किसी संगीत समारोह, नाटक या अन्य मनोरंजन आदि की व्यवस्था के जरिये भी मतदाताओं को आकर्षित करने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

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