shishu-mandir

Almora- कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए प्रशासन हुआ सख्त, डीएम ने जारी किए दिशा-निर्देश, एक क्लिक में पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
5 Min Read

अल्मोड़ा, 22 अप्रैल 2021- Almoraकोरोना की दूसरी लहर में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन सख्त हो गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशानुसार कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने दिशा-निर्देश जारी किए है।

new-modern
gyan-vigyan

यह भी पढ़े….

Almora- सीपीएम (CPM) नेता येचुरी के पुत्र के निधन पर जताया शोक

Almora- लोक साहित्य व लोकभाषा के क्षेत्र में डॉ. बिष्ट का योगदान अविस्मरणीय: बिष्ट

डीएम ने बताया कि जनपद में समस्त धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन तथा विवाह इत्यादि में व्यक्तियों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी तथा जनपद में सार्वजनिक वाहन (बस, टैक्सी, ई-रिक्शा इत्यादि) 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ ही संचालित होंगे।

saraswati-bal-vidya-niketan

जनपद के समस्त सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेन्ट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालित होंगे तथा समस्त जिम, स्वीमिंग पुल, स्पा पूर्णतः बन्द रहेंगे।

यह भी पढ़े….

Almora- व्यापारियों को शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति मिले- अनीता रावत

Almora- एसएसजे परिसर (ssj campus) के सभी विभागों व कार्यालयों को किया गया सैनेटाइज

डीएम ने बताया कि अग्रिम आदेशों तक समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थान प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट, बोर्डिंग, डिग्री कालेज, पालीटैक्नीक, आई.टी.आई. व कोचिंग इंस्टीटयूट बन्द रहेंगे तथा आनलाईन के माध्यम से अध्यापन कार्य सम्पादित किये जायेंगे।

जनपद के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जरूरी और आवश्यक सेवा प्रदात्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़ते हुए अन्य सभी संस्थान प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे बन्द किये जायेंगे। सम्पूर्ण जनपद में प्रत्येक रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू रहेगा साथ ही सप्ताह के अन्य 6 दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी।

यह भी पढ़े….

Almora- जिला मिष्ठान्न विक्रेता संघ ने अचानक लगाये कोविड कर्फ्यू पर जताई नाराजगी

Almora- कैमुना क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी के सीएमडी की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

डीएम भदौरिया ने बताया कि जिन औद्योगिक संस्थानों में कई शिफ्ट में कार्य होता है, उनके कर्मचारियों हेतु राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आपातकालीन परिचालन हेतु व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, मालवाहक वाहनों की यात्रा और उतार-चढ़ाव में कार्यरत व्यक्तियों, बसों से उतरने के बाद अपने गंतव्य के लिए जाने वाले यात्री, शादी और सम्बन्धित समारोहों के लिए बैंकट हाॅल, सामुदायिक हाॅल और विवाह समारोहों से सम्बन्धित व्यक्तियों, वाहनों की आवाजाही हेतु निर्धारित समय में प्रतिबन्धों से छूट प्रदान की गयी है।

डीएम ने बताया कि जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्तियों (पर्यटक, श्रद्धालु व अन्य) को उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा, जिससे 72 घण्टे पूर्व तक की नगेटिव रिर्पोट के साथ वे जनपद में प्रवेश कर सकेंगे।

Corona- 50 फीसदी तक रहेगी समूह ग, घ के कार्मिकों की उपस्थिति

जनपद के निवासी जो अन्य राज्यों से जनपद में प्रवेश कर रहे है, उन्हें उत्तराखण्ड स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा तथा ऐसे व्यक्ति वापसी पर स्वयं को होम क्वारंटाइन करेंगे।

साथ ही अपने स्वास्थ्य की निरन्तर माॅनिटरिंग करेंगे तथा इस दौरान किसी भी प्रकार के कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर कोविड हेल्प लाईन न0 05962-230012 तथा 237874/237875 पर सम्पर्क करेंगे।

Almora Corona Update- गुरूवार को अल्मोड़ा में 78 नये केस, 42 लोकल

डीएम ने 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह रूग्णता (को-मार्बिड) वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। उन्होंने जनपद के समस्त निवासियों, पर्यटकों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर एवं कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनना व शारीरिक दूरी का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की है।

बड़ी खबर- उत्तराखंड (Uttarakhand) में 3 दिन बंद रहेंगे सरकारी कार्यालय

डीएम ने कहा कि उक्त आदेशों के उल्लघंन करने पर सम्बन्धित व्यक्तियों के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता व अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

कृपया हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करें

https://www.youtube.com/channel/UCq1fYiAdV-MIt14t_l1gBIw/videos