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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर केंद्र ने दी यह सफाई, पढ़ें पूरी खबर

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दिल्ली। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को दायर जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि यह दलील गलत है कि किसी संवैधानिक संस्था की स्वतंत्रता तभी होगी, जब सिलेक्शन पैनल में कोई ज्यूडिशियल मेंबर जुड़े। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है। इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है।

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दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। पीठ ने इस याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

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