shishu-mandir

सीबीआई ने धोखाधड़ी मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री के भाई और 14 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई और निजी फर्मों सहित 15 आरोपियों के खिलाफ कथित तौर पर राजकोष को 52.8 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।

new-modern
gyan-vigyan

गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में स्थित निजी कंपनियों, उनके निदेशकों, मालिकों, भागीदारों और अज्ञात अन्य लोगों के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया है।

saraswati-bal-vidya-niketan

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत खाद के कारोबार से जुड़े हुए हैं। एफआईआर में उन्हें आरोपी बनाया गया है।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुरूआत में मामले में प्रारंभिक जांच दर्ज की गई थी। सीबीआई को जांच के दौरान पता चला कि म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) एक प्रतिबंधित वस्तु है, जिसका निर्यात सरकार की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है।

इंडियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल) अपने अधिकृत डीलरों के माध्यम से रियायती दरों पर किसानों को आयातित म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) की आपूर्ति करता है और सरकार से सब्सिडी का दावा करता है।

यह भी पाया गया कि एमओपी को कथित तौर पर फेल्डस्पार पाउडर, औद्योगिक नमक की आड़ में विदेशी खरीदारों को निर्यात किया गया था।

सीबीआई अधिकारी ने कहा, इसके अलावा लेन-देन को कवर करने के लिए, राजस्थान और कोलकाता में डीलरों के माध्यम से कथित तौर पर फेल्डस्पार पाउडर, औद्योगिक नमक की फर्जी खरीद को दिखाया गया था। आरोपी ने 2007 से 2009 की अवधि के दौरान सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स और इंडियन पोटाश लिमिटेड के अधिकारियों के साथ एक साजिश रची थी और धोखे से औद्योगिक नमक, फेल्डस्पार पाउडर की आड़ में कुल 24003 मीट्रिक टन म्यूरेट ऑफ पोटाश की खरीद और निर्यात करने में मदद की। इससे भारत सरकार को 52.8 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

उन्होंने कहा कि राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल में करीब 15 स्थानों पर आरोपियों के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।

–आईएएनएस

एकेके/एएनएम

Source link