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Uttarakhand:: सरकार को झटका- टेक होम राशन (टीएचआर)​​​​​​​ के टेंडर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए टेक होम राशन (टीएचआर) की आपूर्ति के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया पर सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने टेक होम राशन की टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 
 

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बीते सोमवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ में हरिद्वार के स्वयं सहायता समूह लीबहेड़ी की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्टाहार की सप्लाई के लिए जो भी टेंडर निकाले जाएंगे, उसमें स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण समूहों को वरीयता देना जरूरी है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर टेंडर प्रकिया में ऐसे शर्ते रखी गई है कि जिन्हें ये संस्थाए पूरी नहीं कर पा रही है। 
 

टेंडर प्रक्रिया में यह शर्त रखी गयी है कि जो समूह इसमें प्रतिभाग करेगा उनका 3 साल में टर्नओवर 3 करोड़ से ऊपर हो। साथ ही टेंडर में प्रक्रिया में शामिल होने के लिए 11 लाख 24 हजार रुपये की धरोहर राशि रखी गयी है। जबकि पहले भी उनसे पौष्टिक आहार खरीदा गया था तब ऐसी कोई शर्तें नहीं थी। 
 

याचिकाकर्ता ने कहा कि सरकार ने इस टेंडर प्रक्रिया में प्राइवेट कंपनियों को भी प्रतिभाग करने की छूट दे दी है। जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार स्थानीय संस्था एवं अन्य को टेंडर प्रक्रिया से बाहर रखना चाहती है। कोई भी स्थानीय महिला समूह इतनी बड़ी शर्त पूरा नहीं कर सकता है।
 

सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 8 अप्रैल 2021 को जारी पुष्टाहार टेंडर प्रकिया पर रोक लगा दी है। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।