त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव: दो बच्चों की सीमा में फंसे क्षेत्र और जिपं सदस्य के इच्छुक उम्मीदवारों को और करना होगा इंतजार, हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल सुनवाई से किया इंकार

Newsdesk Uttranews
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डेस्क। जिला पंचायत सदस्य व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए दो बच्चों की सीमा मामले में दायर याचिका में हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने तत्काल सुनवाई के अनुरोध को टालते हुए कहा कि मामला जब सूची पर आएगा तभी इसे सुना जायेगा।
कोर्ट का कहा कि पंचायत के संशोधन की अधिसूचना जारी हुए दो माह का समय बीत गया है। याचिकाकर्ताओं को आपत्ति होने पर समय रहते याचिका दायर करनी चाहिए थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ में दोबारा याचिका दायर कर सोमवार को मेंशन यानि तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था, लेकिन अदालत ने इसे मान्य नहीं किया।

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गौरतलब है कि कोर्ट ने ग्राम पंचायत के लिए 2 बच्चों की सीमा में छूट दी थी। बीते 19 सितंबर को दिए फैसले में कोर्ट ने ग्राम पंचायत के लिए हुए संशोधन 8(1) आर को 25 जुलाई 2019 के बाद लागू करने के निर्देश दिए थे। जबकि क्षेत्र पंचायत के लिए 53(1) आर व जिला पंचायत के लिए 90(1) आर का याचिकाओं में कोई जिक्र नहीं था। कोर्ट ने इसके चलते इस पर कोई टिप्पणी अथवा फैसला नहीं दिया था। इसके बाद मामले में दोबारा याचिका दायर कर सोमवार को तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया था।