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दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की सज़ा, हल्द्वानी का है मामला

Newsdesk Uttranews
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हल्द्वानी। भोटिया पड़ाव निवासी दुष्कर्म के आरोपी एक युवक को हल्द्वानी फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने सात साल की कठोर सजा सुनाने के साथ 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पूरे मामले में शनिवार को आरोपी को सजा सुनाई थी।

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शासकीय अधिवक्ता नवीन चन्द्र जोशी के अनुसार मामला 2017 का है जहां काठगोदाम थाना क्षेत्र के रहने वाली किशोरी हल्द्वानी ट्यूशन पढ़ने आई थी इस दौरान भोटिया पड़ाव क्षेत्र के जज के पास उसका जानने वाला दाउद अली पुत्र महमूद मिया ने ट्यूशन से घर जाते देख घर छोड़ने की बात का कर स्कूटी पर बैठा लिया इस दौरान आरोपी उसको घर ना ले जा जाकर अपने रिश्तेदार के यहां खाली मकान में ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया इस दौरान कुछ लोगों ने किशोरी की चीख-पुकार सुनकर किशोरी का शोर सुन युवक को दबोच लिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ काठगोदाम थाने में तहरीर दी थी।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पूरे मामले में न्यायालय में 11 गवाह पेश किए गए। विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह ने आरोपी को सात साल की कठोर कारावास के साथ 20 हजार का अर्थदंड लगाया है।