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दिल्ली में कल से पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ कोर्स और आउटडोर योग एक्टिविटीज की इजाजत मिली।

Newsdesk Uttranews
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नई दिल्ली:  दिल्ली में सोमवार से शहर में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने की इजाजत दी जा सकती है। सूत्रों का कहना है कि जिम, योग इंस्टिट्यूट और स्पा सेंटरों को खोलने की मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है। हालांकि आउटडोर योग एक्टिविटीज को मंजूरी होगी। पब्लिक पार्क और गार्डन में योग एक्टिविटीज शरू हो सकती है।

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सूत्र बता रहे हैं कि 50 पर्सेंट सिटिंग कैपिसिटी के साथ बार शुरू करने की इजाजत भी दी जा सकती है। पिछले हफ्ते 50 पर्सेंट सिटिंग कैपिसिटी के साथ रेस्टोरेंट खोलने का आदेश जारी किया गया था। अगर दिल्ली आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (डीडीएमए) की मंजूरी मिलती है तो सोमवार से पब्लिक पार्कों में लोग बिना किसी बंदिश सुबह की सैर के लिए जा सकेंगे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि अभी एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क को खोलने की मंजूरी नहीं होगी। आज डीडीएमए का आदेश आ जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि अभी शैक्षणिक संस्थानों, कोचिंग सेंटर, सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, अकैडमिक्स से जुड़ी पब्लिक गैदरिंग को इजाजत नहीं मिलेगी। साथ ही स्विमिंग पूल, सिनेमा, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, स्पा, जिम, बैंक्वेंट हॉल, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल को भी मंजूरी मिलना मुश्किल है।

दो हफ्ते से हो रही थी पार्क खोलने की मांग
मार्केट्स और मॉल्स जब से शुरू हुए हैं, तब से पब्लिक पार्कों को खोलने की मांग जोर पकड़ रही थी। आम लोग सवाल कर रहे हैं कि जब बाजार खोल दिए गए हैं तो पार्क को क्यों बंद रखा जा रहा है। डीडीएमए की मंजूरी मिलती है तो सोमवार से डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के पार्क खुल जाएंगे। गोल्फ क्लब और आउटडोर योग गतिविधियों को भी मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन शर्त यह होगी कि योग इंस्ट्रक्टर और गोल्फ क्लब के डायरेक्टर को सुनिश्चित करना होगा कि कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन किया जाए। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई न हो और अगर कोई लापरवाही होती है तो कड़ी कार्रवाई होगी।

अभी तक इन एक्टिविटीज को मिली है मंजूरी, जो जारी रहेंगी

  • एमसीडी-एनडीएमसी के हर जोन में एक दिन में केवल एक ही साप्ताहिक बाजार चलाने को भी मंजूरी है। रोड साइड पर बाजार लगाने की इजाजत नहीं है। साप्ताहिक बाजार में केवल 50 पर्सेंट वेंडर्स को आने की इजाजत होगी।
  • दिल्ली में सभी कॉलोनियों और रेजिडेंशियल कॉम्प्लैक्स की सभी दुकानें सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुल रही हैं।
  • पिछले हफ्ते सैलून भी खोलने की इजाजत मिल चुकी है।
  • पहले हफ्ते में सरकार ने कंस्ट्रक्शन गतिविधियों और फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी थी और दूसरे हफ्ते में शर्तों के साथ बाजार, मेट्रो समेत कई गतिविधियों को शुरू करने का आदेश जारी किया था।
  • मेट्रो और डीटीसी बसों में भी 50 फीसदी सिटिंग कैपिसिटी के नियम के साथ लोग सफर कर रहे हैं।
  • पब्लिक प्लेस, बैंक्वेंट हॉल, होटल में शादी-ब्याह समारोह की इजाजत नहीं है, घर या कोर्ट में ये समारोह हो सकते हैं और केवल 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है।
  • अंतिम संस्कार में भी केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।
  • प्राइवेट दफ्तरों में भी 50 फीसदी स्टाफ को बुलाने की है इजाजत।
  • दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए अधिकारी 100 फीसदी काम करेंगे। यानी कि सभी को दफ्तर आना है। ग्रुप-ए के नीचे वाले 50 पर्सेंट कर्मचारी काम करेंगे। लेकिन आवश्यक सेवाओं के 100 पर्सेंट कर्मचारी काम कर रहे हैं।
  • ऑटो और ई-रिक्शा में दो सवारी को ले जाने की है इजाजत। टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा में भी दो सवारी, मैक्सी कैब में 5 सवारी और आरटीवी में 11 सवारियों की है मंजूरी।