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बड़ी खबर:- अतिक्रमण विरोधी अभियान मे जनता का जबाब सुनने के लिए छह माह की मोहलत

उत्तरा न्यूज डेस्क
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बड़ी खबर:- अतिक्रमण विरोधी अभियान मे जनता का जबाब सुनने के लिए छह माह की मोहलत
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला
डेस्क:-सर्वोच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए उत्तराखंड मे स्थानीय निकायों को अतिक्रमण विरोधी अभियान में नागरिकों के जवाब सुनने के लिए छह माह की मोहलत दी है|
इसके बाद अब राज्य के स्थानीय निकाय यानि नगर निगम, नगर पालिका, निगम परिषद अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजकर ही नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।
इससे पहले न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दी थी।
इस प्रकरण में राज्य के लोगों ने उन्हें नोटिस का जवाब देने और अपना पक्ष रखने की उचित मोहलत दिए जाने की अपील की थी|

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