shishu-mandir

बड़ी खबर: उत्तराखंड सरकार ने सभी संवर्गों के प्रमोशन पर लगाई रोक, वजह जानने के लिए पढ़े पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
1 Min Read

डेस्क। उच्च न्यायालय से पदोन्नति में आरक्षण देने के संबंध में पारित आदेश और इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका विचाराधीन होने के चलते प्रदेश सरकार ने राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों व स्वायत्तशासी संस्थाओं में सभी संवर्गों के लोकसेवकों के प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश कार्मिक एवं सतर्कता विभाग से जारी किया है। जिसमें अगले आदेश तक डीपीसी की बैठकों को भी स्थगित किया गया है। न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तथा सरकार के स्तर पर कोई नीतिगत निर्णय लेने तक पदोन्नतियों पर रोक रहेगी। सभी विभागों को इस संबंध में आदेशित कर दिया गया है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने दायर रिट याचिका ज्ञान चंद बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में इसी वर्ष 1 अप्रैल को आदेश जारी किया गया था। इसमें आपत्तियां सामने आने के बाद सरकार ने इस आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है जो अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

new-modern
gyan-vigyan