shishu-mandir

केरल उच्च न्यायालय से फिल्मी हस्ती आयशा सुल्ताना को मिली राहत

Newsdesk Uttranews
2 Min Read

कोच्चि, 8 जून (आईएएनएस)। लक्षद्वीप की फिल्म अभिनेत्री आयशा सुल्ताना को बुधवार को केरल उच्च न्यायालय से राहत मिली, जिसने उनके खिलाफ देशद्रोह और विभिन्न धर्मो के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए दर्ज प्राथमिकी से संबंधित कार्रवाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी।

new-modern
gyan-vigyan

पिछले साल लक्षद्वीप भाजपा इकाई के अध्यक्ष अब्दुल खादर द्वारा उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई थी, उन्होंने 7 जून 2021 को एक टीवी चैनल की बहस में कहा था कि, केंद्र ने लक्षद्वीप में कोविड के प्रसार के लिए जैविक हथियारों का इस्तेमाल किया, जो राष्ट्र-विरोधी था।

saraswati-bal-vidya-niketan

कवरत्ती पुलिस ने उनके खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू की, जो बुधवार को समाप्त हो गई।

न्यायमूर्ति ए.ए. जियाद रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के आधार पर तीन महीने की अवधि के लिए कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।

केरल उच्च न्यायालय ने पिछले साल 25 जून को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी, लेकिन 2 जुलाई 2021 को अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया और कहा कि अदालत के लिए जांच के उस चरण में हस्तक्षेप करना अनुचित होगा।

इसके बाद, लक्षद्वीप प्रशासन ने प्राथमिकी रद्द करने की याचिका का विरोध करते हुए एक बयान दर्ज किया, लेकिन मई 2022 में शीर्ष अदालत ने देश भर में धारा 124 ए (देशद्रोह) के तहत शुरू की गई सभी कार्रवाई को तब तक के लिए स्थगित रखा जब तक कि केंद्र सरकार की समीक्षा पूरी नहीं हो जाती। केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को अस्थायी रूप से इस पर रोक लगा दी।

सुल्ताना लक्षद्वीप के चेलथ द्वीप की रहने वाली हैं और यहीं रहती हैं। एक मॉडल होने के अलावा, उन्होंने मलयालम में कई फिल्मों में काम किया है।

–आईएएनएस

एचएमए/एएनएम

Source link