Pithoragarh- पिछड़ों, वंचितों को सेवा का अधिकार का लाभ दिया जाए

editor1
2 Min Read

पिथौरागढ़। उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग के तत्वावधान में सेवा का अधिकार अधिनियम-2011 के तहत मंगलवार को विकास भवन सभागार में विभागों के पदाभिहित और अपीलीय अधिकारियों के साथ एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें आयोग के उप सचिव सुभाष चन्द्र व सुन्दर लाल तथा सहायक रजिस्ट्रार एसएम कनवाल व जसपाल भाटी ने सेवा का अधिकार अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी।

new-modern

उन्होंने कहा कि जनता की सेवा सुनिश्चित कराने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े एवं असहाय लोगों को इस अधिनियम के तहत लाभ दिया जाए। जनता को सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 329 सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया है। साथ ही आयोग द्वारा 130 अन्य सेवाओं को भी जल्द इसमें शामिल किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कार्यालयों में निर्गत किए जाने वाले जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, विद्युत आपूर्ति, टेलीफोन बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, विधवा, दिव्यांग, परित्यक्ता और अन्य सामाजिक पेंशन को शामिल किया गया है। सेवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उपायुक्त ने कहा कि इस कानून के तहत निर्धारित सेवा अवधि में जनता को सेवा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में जुर्माना का प्रावधान भी किया गया है।

कार्यशाला में अपर जिलाधिकारी फिंचा राम चौहान, एसडीएम सुन्दर सिंह सहित जनपद स्तरीय सभी विभागों के पदाभिहित व अपीलीय अधिकारी उपस्थित थे।