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तुरंत ध्वनि प्रदूषण नियमावली लागू करे उत्तराखंड सरकार : हाईकोर्ट

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में तुरंत ध्वनि प्रदूषण नियमावली 2000 को लागू करने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए हैं। साथ ही कहा है कि सरकार के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले में नियमावली का सख्त अनुपालन कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कोर्ट इसे गंभीरता से लेगी।

जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा निवासी जितेंद्र यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने यह बात कही है हुई। बताते चलें कि कि वर्ष 2017 में हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि सभी सार्वजनिक स्थानों पर प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल मना है। इसके बावजूद आज भी वाहनों में प्रेशर हॉर्न का प्रयोग हो रहा है।

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Newsdesk Uttranews

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