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पॉक्सो एक्ट के तहत झूठी रिर्पोट दर्ज कराने वाले मां बाप को 3—3 माह की सजा

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। पाक्सो एक्ट के तहत झूठी रिर्पोट दर्ज कराने और मिथ्या बयान देने वाले मां बाप को न्यायालय ने 3—3 माह की सजा और 10—10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोनों को एक—एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने यह सजा सुनाई मामले में अभियुक्त देवेन्द्र सिंह को न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 29 नवंबर 2018 को बरी कर दिया था। इस मामले में रिर्पोटर दंपत्ती ने अभियुक्त के खिलाफ धारा 323,376,506 व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। न्यायालय ने मामले में ​झूठी रिर्पोट दर्ज करने और असत्य बयान देने के आरोप में झूठी रिर्पोट दर्ज करने वाले चंदन सिंह और उसकी पत्नी कमला देवी को तीन—तीन माह की सजा और 10—10 हजार रूपये के अ​​र्थदंड की सजा से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चन्द्र फुलारा,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैलवाल, व विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र जोशी ने प्रबल पैरवी की है।

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