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अल्मोड़ा: नया पंचायत एक्ट(Panchayat Act) जनप्रतिनिधियों पर पड़ रहा है भारी, दो से अधिक बच्चे होने पर 6 ने गवांई सीट

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Almora: The new Panchayat Act is falling heavily on public representatives, 6 lost their seats for having more than two children.

अल्मोड़ा, 20 फरवरी 2023— नया पंचायत एक्ट (Panchayat Act) पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भारी पड़ रहा है।

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चुनाव जीतने के बाद तीसरा बच्चा होने के चलते छह जनप्रतिनिधियों ने अपनी जीती हुई सीट गंवा दी। इनमें तीन को हटाया गया तो 3 को नोटिस दिया गया है।


नये पंचायती एक्ट के तहत प्रधान चुनने के बाद भी अगर दो से अधिक बच्चें पैदा होते है तो उसे कुर्सी गवानी पडेगी। कई मामले सामने आने के बाद अब प्रतिनिधि एक्ट में संशोधन की मांग कर भी कर रहे हैं।
अल्मोड़ा जिले में 1165 पंचायत, 395 क्षेत्र पंचायत और 45 जिला पंचायत है। पंचायती एक्ट 2019 के अनुसार दो बच्चों से अधिक होने पर आपकों अपना पद गवाना पड़ेगा। जिला पंचायत राज अधिकारी गोपाल सिंह अधिकारी ने बताया कि अल्मोड़ा में 2 ग्राम प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य को पद से हटाया गया है। जबकि 2 प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य को नोटिस दिया है।
इधर अपने साथियों को पदमुक्त होने के बाद जनप्रतिनिधियों भी मानते है कि जब चुनाव के समय योग्य था तो उसे अब पांच सालों तक मौका मिलना चाहिए उससे बाद अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
बताते चलें कि सरकार ने युवाओं को मौका देने के लिए दो से अधिक बच्चें नही होने के साथ ही शैक्षणिक योग्यता भी रखी है, लेकिन अब यही एक्ट(Panchayat Act) चुने गये प्रतिनिधियों पर भारी पड़ रहा है। पिछले 3 सालों में ही अल्मोड़ा जिले में आधा दर्जन प्रतिनिधियों को कुर्सी गवानी पड़ी। यानि प्रदेश में ऐसे कई मामले होंगे जहां तीसरा बच्चा होने के कारण जनप्रतिनिधियों को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी हो।