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देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों को बड़ा तोहफा दिया है। विभाग की ओर से मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं पिछले पांच साल में नौकरी के दौरान मृत्यु और दिव्यांग हुए जवानों के आश्रितों को भी इसका लाभ मिलेगा।
शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उन पीआरडी जवानों के आश्रितों को विभाग में नौकरी मिलेगी, जिनकी मौत सेवा में रहते हुए या प्रांतीय रक्षक दल में वैध रूप से पंजीकृत रहने की स्थिति में हुई हो। इसी तरह दिव्यांगता के मामले में उन जवानों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी जो, विभाग में ड्यूटी करने में सक्षम न हों। आदेश में कहा गया है कि यदि मृतक के परिवार का कोई आश्रित शारीरिक मापदंड को पूरा नहीं कर पा रहा है तो निर्धारित चयन समिति अपने विवेक से उसे शारीरिक पात्रता में छूट दे सकती है।
इसके अलावा ऐसे मृतक स्वयंसेवक के आश्रित पति या पत्नी संगठन में पंजीकरण के इच्छुक नहीं हैं, तो वह कुटुम्ब के जिस सदस्य के लिए संस्तुति करते हैं उसे पात्रता के आधार पर चयन के लिए अर्ह माना जाएगा। यदि आश्रित के रूप में आवेदन करने वाला सदस्य चयन में असफल हो जाता है तो कुटुम्ब का कोई अन्य अर्ह आश्रित दोबारा आवेदन कर सकता है।