Almora – विधायक महेश नेगी की याचिका का हाईकोर्ट ने किया निस्तारण, यह दिए निर्देश

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल, 10 दिसंबर 2021- द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश नेगी के खिलाफ यौन उत्पीड़न करने के मामले में दायर दो अलग-अलग याचिकाओं पर उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायालय ने विधायक नेगी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे अंतिम रूप से निस्तारित कर दिया।

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इससे पहले कोर्ट ने सरकार से इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा था। इस मुकदमे के जांच अधिकारी की ओर से शुक्रवार को अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई।

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इस जांच में विधायक नेगी के खिलाफ रेप की पुष्टि नहीं हुई। इस आधार पर कोर्ट ने उनकी याचिका निस्तारित कर दी। वहीं पीड़िता की ओर से दायर वाद में न्यायालय ने सरकार और विधायक से 13 जनवरी तक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि नियत की गई है।


पीड़िता ने की थी विधायक के डीएनए जांच की मांग
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान मामले में पीड़िता ने कोर्ट को अवगत कराया था कि मामले में अभी तक डीएनए रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। पीड़िता की ओर विधायक नेगी की डीएनए जांच कराने की मांग भी की थी। और कहा था कि वह ही उसकी पुत्री के पिता हैं।

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सितंबर 2020 में सामने आया था मामला
बताते चलें कि पीड़िता ने पिछले साल 6 सितम्बर 2020 को थाना नेहरु कॉलोनी, देहरादून में एक प्रार्थना पत्र देकर विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए विधायक नेगी और उनकी पत्नी पर जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की थी। साथ ही पुलिस विवेचना पर भी सवाल उठाए थे। कहा कि देहरादून पुलिस इस मामले की जांच करने में पक्षपात कर रही है। वह सही तरीके से जांच भी नहीं कर रही है।