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बड़ी राहत: ग्रीन जोन(green zone) अल्मोड़ा में चल सकेंगे सार्वजनिक वाहन, ये सावधानियां होंगी जरूरी

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा: 06 मई 2020 – ग्रीन जोन(green zone) में शामिल किए गए अल्मोड़ा जिले को सार्वजनिक परिवहन संचालन के संबंध में भी बड़ी राहत मिली है, अब निर्धारित और औपचारिक शर्तों के तहत सार्वजनिक वाहनों का संचालन किया जा सकेगा|

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इसके तहत जिले में सार्वजनिक वाहनो का संचालन सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक किया जा सकता है| वाहनों में निर्धारित क्षमता से 50 फीसदी सवारियीं ही बैठाई जा सकेंगी, सभी को मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा|
जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार निर्देशों के क्रम में लाॅक डाउन की अवधि को दिनांक 4 मई से दो सप्ताह के लिये विस्तारित किया गया है। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा को ग्रीन जोन(green zone)) में वर्गीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत जनपद में यातायात हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये गये हैं।


बताया कि जनपद के अन्दर अधिकतम 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ, सामाजिक दूरी के नियमों तथा मास्क के अनिवार्य प्रयोग का पालन करते हुए प्रातः 7 बजे से सायं 04 बजे तक सार्वजनिक परिवहन संचालित रहेंगे। उसके उपरान्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप सांय 4 बजे से प्रातः 7 बजे तक सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे ।


साथ ही जनपद के अन्दर निजी चैपहिया वाहनों को 1+ 2 सवारी तथा दुपहिया वाहनों में 1+1 साथ प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक चलने की अनुमति होगी। निर्धारित समय के उपरान्त सामान्य आवागमन व गैर आवश्यक क्रिया-कलाप पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।


उन्होंने बताया कि जनपद से बाहर ग्रीन जोन वाले जनपदों में परिवहन हेतु पास आवश्यक होगा जो कि ऑनलाईन या सम्बन्धित उप जिलाधिकारी या नोडल अधिकारी यातायत डैस्क की अनुमति के उपरान्त उनके द्वारा जारी किया जायेगा ।


इसके अलावा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय मालवाहक वाहन ( खाली वाहन भी सम्मिलित ) सामान्य रूप से संचालित रहेंगे ।


उन्होंने बताया कि उपरोक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ।