अगर आप किसी बिजनेस को start करने का plan बना रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम आपको central government की एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आप खुद का business शुरू कर पाएंगे। इस योजना के तहत आप औषधि केंद्र या generic medical store (जेनेरिक मेडिकल स्टोर) खोल कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस योजना में आने वाला खर्च government की तरफ से दिया जाता है।
2015 में शुरू हुई थी government की ये योजना
हम बात कर रहे हैं Central government की प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना की। इसे योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। जहां एक और जनता के पास दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है, वहीं ऐसे में ये रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। यहां आपको दवाई साधारण medical store के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती हैं. अब तक देशभर में साढ़े 5 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
2015 में शुरू हुई थी government की ये योजना
हम बात कर रहे हैं Central government की प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना की इसे योजना की शुरुआत साल 2015 में हुई थी। जहां एक और जनता के पास दवा का खर्च बढ़ता जा रहा है, वहीं ऐसे में ये रोजगार दिलाने का एक बेहतरीन जरिया है। यहां आपको दवाई साधारण medical store के मुकाबले 90% तक सस्ती मिलती हैं। अब तक देशभर में साढ़े 5 हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं।
3 तरह की category में खोले जाते हैं medical store
सरकार ने जन औषधि केंद्र के लिए 3 तरह की category बनाई हैं। इसमें पहली category है जिसे कोई भी व्यक्ति या फिर बेरोजगार pharmacist, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर शुरू कर सकते हैं। दूसरी category में ट्रस्ट, एनजीओ, Private hospital और सोसाइटी सेल्फ ग्रुप आदि को रखा गया है। वहीं तीसरी कैटेगिरी में राज्य सरकार के ओर से नामित की गई एजेंसियों को रखा गया है। लेकिन इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। जैसे कि medical store प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से खोला जाना जरूरी है। दवा खोलने के लिए 120 वर्ग फीट एरिया की जरूरत होती है। स्टोर शुरू करने के लिए करीब 900 दवाएं सरकार की ओर से ही उपलब्ध कराई जाती हैं।
ऐसे करें apply
जो लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि जन औषधि केंद्र खोलने के पहले फॉर्म के जरिए आवेदन करना जरूरी है. इसके बाद आवेदन को ब्यूरो ऑफ फॉर्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया (BPPI) के जनरल मैनेजर (A&F) के नाम से भेजना होगा।