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Almora- गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 पर कार्यशाला आयोजित

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अल्मोड़ा। 26.02.2022- राजकीय नर्सिंग कालेज अल्मोड़ा के सभागार में आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ‘गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994’ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डा० आर०सी०पन्त एवं संस्थान प्राचार्या आशा गंगोला की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यशाला का संचालन संस्थान की छात्राओं दीक्षा कन्याल एवं तनुजा द्वारा करते हुए नुक्कड़ नाटक वाद-विवाद, लोक नृत्य एवं भाषण के माध्यम से भ्रूण हत्या एवं प्रसवपूर्व लिंग जांच को रोकने हेतु जानकारी दी गयी।

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मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समाज में कन्याओं की उपलब्धियों एवं पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट के सम्बन्ध में जानकरी दी और कहा कि हमें बेटा बेटी के भेदभाव को समाप्त कर लोगो को लिंग के समानता के बारे में जागरुक किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में जिला समन्वयक पी०सी०पी०एन०डी०टी० हिमांशु मुस्यूनी ने एक्ट के सम्बन्ध में संस्थान के छात्र-छात्राओं को विस्तारपूर्वक बताते हुए अवगत कराया कि गर्भधारधण पूर्व एवं प्रसवपूर्व लिंग की जांच कराया जाना दण्डनीय अपराध है एवं ऐसा करने एवं कराने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष की कैद एवं 50 हजार आर्थिक दण्ड देने का प्रावधान है।

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कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से डा० हेमलता, डा० साम्भवी डा० ललित पाण्डे, संजय जोशी, भारत कुमार, गोकुलानन्द, सोनाली, दीवान सिंह, रवि मिश्रा, कृष्णा, कमलेश भट्ट, एवं सुन्दर जीना आदि मौजूद रहें।