अगर कम करना चाहते हैं अपनी मुश्किलें तो 31 मार्च से पहले कर ले यह काम

Smriti Nigam
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वित्त वर्ष 2023 2024 में अब कुछ ही दिन बचे हैं। अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। अगले महीने  नया वित्त वर्ष शुरू होगा, इसलिए मार्च का महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस मार्च के महीने में आपको बहुत सारे जरूरी काम निपटाना होंगे जो जरूरी हैं। अगर इन कामों को मार्च में बचे दिनों में नहीं निपटाया तो भविष्य में आपको नुकसान हो सकता है।

टीडीएस सर्टिफिकेट करना होगा जारी

अगर टैक्स पर रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं या फिर इनकम की कोई जानकारी नहीं दे पाए हैं तो उनके पास आखिरी मौका है। टैक्स पेयर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करना होगा। इसमें उन्हें विभिन्न धारा द्वारा काटे गए टैक्स डिडक्शन की जानकारी देनी होगी। करदाता को  फाइलिंग चालान स्टेटमेंट  की भी जानकारी देनी होगी।

अकाउंट 1 अप्रैल 2024 से हो जाएगा फ्रीज

पीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने वालों को भी 31 मार्च 2024 से पहले अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होगा। अगर वह वित्तीय वर्ष के भीतर न्यूनतम राशि डिपाजिट नहीं करते हैं तो उनका अकाउंट 1 अप्रैल 2024 से फ्रिज हो जाएगा। आपको बता दे कि यह अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाता है तो फिर निवेशक को टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। अकाउंट को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए यूजर को ₹50 प्रति वर्ष के हिसाब से डिपाजिट करना होता है।

फ़ास्ट टैग केवाईसी अपडेट

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने फास्ट टैग केवाईसी को अपडेट करने के लिए 31 मार्च 2024 की डेडलाइन दी है,जिन फास्ट्रेक यूज़र ने अभी तक अपनी केवाईसी नहीं करवाई है उन्हें जल्द यह काम करवा लेना चाहिए जो यूजर फास्टैग केवाईसी नहीं करवाते उन्हें 31 मार्च के बाद फास्ट टैग रिचार्ज करने के बाद भी पैसे नहीं मिलेंगे।

टैक्स सेविंग प्लान में निवेश

जिन करदाता ने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है और वो टैक्स बचाना चाहते हैं तो उनके पास टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करने का आखिरी मौका है। वह 31 मार्च 2024 तक किसी भी टैक्स सेविंग प्लान में निवेश करके टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80c के तहत कई स्कीम में डेढ़ लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। प्रोविडेंट फंड (PPF), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS और टर्म डिपॉजिट (FD) जैसे कई टैक्स सेविंग प्लान है, जिसमें निवेश करके करदाता टैक्स बचा सकते हैं। टैक्सपेयर को अपडेट इनकम रिटर्न दाखिल करना का आखिरी मौका है। करदाता को यह काम 31 मार्च 2024 से पहले निपटा लेना चाहिए।

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