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उपपा प्रत्याशी के प्रचार वाहनों के संचालन पर रोक के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती,न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी से मांगा जबाब

The order to ban the operation of campaign vehicles of Uppa candidate was challenged in the High Court, the court sought response from the election…

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The order to ban the operation of campaign vehicles of Uppa candidate was challenged in the High Court, the court sought response from the election officer.

नैनीताल,16 अप्रैल 2024— उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी की प्रत्याशी की ओर से चुनाव खर्चा का व्यौरा पेश नहीं करने पर प्रचार वाहनों के संचालन पर रोक लगाने के आदेश के खिलाफ पार्टी प्रत्याशी किरन आर्या ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।


याचिका की सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने निर्वाचन अधिकारी अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जिलाधिकारी अल्मोड़ा को नोटिस जारी कर जबाव देने को कहा है। मामले की सुनवाई मंगलवार को पुनः होगी। किरन आर्य ने अपनी याचिका में कहा है कि वे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय सीट से एकमात्र महिला प्रत्याशी हैं और वह दूरस्थ क्षेत्रों में प्रचार में व्यस्त थी।

चुनाव आयोग की ओर से आय व्यय का ब्यौरा देने के नोटिस देने के जबाव में वह 12 व 13 अप्रैल को निर्वाचन कार्यालय गई साथ ही उन्होंने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड को भी प्रत्यावेदन दिया। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रचार वाहनों पर रोक लगाते हुए उनके वाहनों को प्रचार की अनुमति नहीं दी है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी अल्मोड़ा को जबाव देने को कहा है।