आरबीआई ने इस बैंक पर लगाई रोक, जाने अब ग्राहकों का जमा पैसा कहां जाएगा

Smriti Nigam
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RBI Restrictions on co-operative Banks: आरबीआई का कहना है कि उनके इस कदम से रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

RBI Action Latest News: आरबीआई ने बताया कि बैंक पर रोक सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गई हैं।

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भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को मुंबई स्थित सर्वोदय सहकारी बैंक की बिगड़ी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उस पर कई सारे अंकुश लगा दिए हैं। इसमें ग्राहकों पर अपने खातो से निकासी की सीमा ₹15000 कर दी गई है।RBI के तहत पत्र जमा कर्ता केवल जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी जमा राशि की पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे।

सर्वोदय सहकारी बैंक पर बैंकिंगविनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत निर्देशों के रूप में अंकुश सोमवार (15 अप्रैल, 2024) को कारोबार की समाप्ति से लागू हो गए हैं। अब सर्वोदय सहकारी बैंक रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण और अग्रिम नहीं दे सकेगा और न ही उनका नवीनीकरण कर सकेगा।

इसके अलावा बैंक कोई निवेश नहीं कर पाएगा और कोई दायित्व भी नहीं ले पाएगा या कोई भुगतान भी अब बैंक नहीं कर पाएगा, चाहे वह अपनी देनदारियों और दायित्वों के निर्वहन के रूप में हो।

केंद्रीय बैंक का कहना है की विशेष रूप से सभी बचत बैंक या चालू खाता या जमा करता किसी अन्य खाते के  कुल शेष राशि में से 15,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

हालांकि अगर इस बैंक में आपका अकाउंट खुला है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं हैं। आरबीआई का यह कहना है कि इस दिशानिर्देशों को रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

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