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नैनीताल। उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति डॉ. सुनील कुमार जोशी को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के निर्देश उत्तराखंड सरकार को दिये हैं।
कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मानकों के विपरीत बताई जा रही है।
जानकारी के अनुसार न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने हरिद्वार निवासी विनोद कुमार चौहान की याचिका पर फैसला सुनाते हुए यह निर्णय दिया है।