सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज चंद्रशेखर की जेल बदलने की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

Newsdesk Uttranews
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सुप्रीम कोर्ट ने जालसाज चंद्रशेखर की जेल बदलने की याचिका

नई दिल्ली, 17 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ठग सुकेश चंद्रशेखर की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें उसने तिहाड़ जेल के अंदर अपनी जान को खतरा बताते हुए दिल्ली के बाहर किसी अन्य जेल में शिफ्ट करने की मांग की है।

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उनके वकील अशोक के. सिंह ने आईएएनएस से कहा, मैंने उन्हें दिल्ली से बाहर कहीं भी जेल में शिफ्ट करने के लिए कहा है। मेरा मुवक्किल देश में कहीं भी जाने को तैयार है, क्योंकि तिहाड़ अधिकारियों से उन्हें जान को खतरा है और अदालत ने सकारात्मक जवाब दिया है।

सुनवाई के दौरान वकील ने सुकेश के हवाले से तर्क दिया, मैं अपनी पसंद की जेल में स्थानांतरित होने की मांग नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन की सुरक्षा का हकदार हूं। मुझे किसी भी हालत में रखो, मुझे वर्चुअली पेश करें। मेरे जीवन के लिए एक जबरदस्त खतरा है।

चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरित होने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि चूंकि उसने जेल अधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं, इसलिए उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा है।

अब मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।

शीर्ष अदालत के समक्ष दिल्ली पुलिस द्वारा प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में पहले कहा गया था कि चंद्रशेखर, जो 28 अप्रैल, 2017 से न्यायिक हिरासत में है, शुरू में तिहाड़ की जेल (बैरक) नंबर 1 में बंद था और फिर उसे जेल नंबर 7, 4, 8, 3, 10, 4 में स्थानांतरित कर दिया गया और अब इस साल 25 जनवरी से उसे फिर से जेल नंबर 1 में बंद कर दिया गया है।

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने जेल में बंद जालसाज द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से भी जवाब मांगा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तिहाड़ जेल अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों में उससे लगभग 12.5 करोड़ रुपये की उगाही की है।

करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के कई मामलों में आरोपी चंद्रशेखर पर जेल परिसर से फोर्टिस हेल्थकेयर और रैनबैक्सी लैब के पूर्व प्रमोटर शिविंदर और मलविंदर सिंह के परिवार से 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली करने का भी आरोप है। कथित तौर पर ठग एक मोबाइल फोन के लिए प्रति पखवाड़े 75 लाख रुपये रिश्वत के तौर पर दे रहा था।

ऐसी खबर सामने आने पर कई तिहाड़ अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी और कई घटना के बाद जांच के दायरे में हैं।

–आईएएनएस

एकेके/एएनएम

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