म्यूचुअल फंड से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरह से निकाल सकतें हैं पैसे, जानिए कैसे

उत्तरा न्यूज डेस्क
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आज के समय में हर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा है। लेकिन इसमें सवाल यह उठता है कि हमें जब पैसे की जरूरत हो तो हम कैसे पैसे निकाले। बता दें कि म्यूचुअल फंड से पैसा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनो तरह से निकाल सकतें हैं। म्यूचुअल फंड में निकासी में लिए रिडेंप्शन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।

जिसका मतलब होता है जब आप निवेश निकालना चाहते है या अपना पैसा वापस पाना चाहते है तो आप म्यूचुअल फंड को भुनाते है। यहां हम आपको बताएंगे की स्टेप बाय स्टेप की आप कैसे पैसे निकाल सकतें हैं। म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन खरीदा व बेचा जा सकता है। ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए अपने म्यूचुअल फंड के ऑनलाइन लेनदेन सेक्शन तक पहुंचे। जिसके बाद अपना फोलियो नंबर या पैन का उपयोग कर लॉग इन करें। फिर स्कीम और यूनिट की मात्रा चुने जिसको आप भुनाना चाहते हो। जिसके बाद आप लेनदेन की पुष्टि कर ले।

इसके बाद आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। वही आप फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते है या उनके नजदीकी ऑफिस में जाकर फॉर्म ले भी सकतें है। आप म्यूचुअल फंड से पूरी राशि या कुछ पैसा निकाल सकते है। वही यदि आपने निवेश सीधे किया था तो पैसा निकासी फॉर्म भरकर अपने फंड को भुना भी सकते है। जिसके आपको भरा हुआ फॉर्म एएमसी या आरटीए कार्यालय में जमा करना होगा। यूनिट धारक को ए एम सी या रजिस्ट्रार के नामित कार्यालय में विधिवत हस्ताक्षित मोचन अनुरोध फॉर्म जमा करना होगा।

फॉर्म में यूनिट विवरण के साथ योजना का नाम और भुनाई जाने वाली इकाइयों की वांछित संख्या जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। इसके अलावा अभी धारक को फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदन सही पाए जाने पर यूनिट धारक के पंजीकृत बैंक खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाती है।