उत्तराखंड कैबिनेट बैठक- अल्मोड़ा के नानीसार में आवासीय विद्यालय की भूमि के प्रस्ताव पर होगा पुनर्विचार

उत्तरा न्यूज डेस्क
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डेस्क- सचिवालय में हुई त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में करीब डेढ़ दर्जन महत्वपूर्ण मसलों पर मुहर लगाई गई.बैठक में त्रिवेन्द्र कैबिनेट ने कई मद्दों पर निर्णय लेते हुए मुहर लगाई क
तो कई पर विचार विमर्श किया गया.

बैठक में अल्मोड़ा के नैनीसार में आवासीय निजी स्कूल को दी गई 4 करोड़ लागत की 7.06 हेक्टेयर की भूमि के प्रस्ताव पर पुर्नविचार किया जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पांच वर्ष में उस भूमि का कितना उपयोग हुआ है.

एक नए निर्णय में राज्य सरकार जनपद अथवा अन्य कोई भी निकाय क्षेत्र में किसी भी स्लाॅटर हाउस, पशु वधशाला को बंद करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए अध्यादेश लायेगी. इससे अब सरकार किसी भी क्षेत्र को स्लॉटर हॉउस के लिए प्रतिबंधित कर सकेगी.

इसके अलावा परिवहन प्राविधिक सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु 35 से बढ़ाकर 42 साल की गई.
अन्य निर्णय में वैट के पुराने मामलों की सुनवाई के लिए तीन महीने का बढ़ाकर जनवरी 2020 से बढ़ाकर मार्च 2020 किया गया.

पी.डब्लू.डी विभाग में वर्कचार्ज कर्मियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के सरकार पुनर्विचार के लिए अवधि बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति प्रदान की गई।

केदारनाथ पुननिर्माण के कार्यो के लिए कंसलटेंट को भुगतान की कंसलटेंसी फीस अब 2 प्रतिशत होगी रखने की मंजूरी दी गई पहले यह फीस पहले 3.2 प्रतिशत थी.

पौड़ी के जयहरीखाल में आवासीय विद्यालय खोला जाएगा. यह ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री होंगे. इस काम में 60 प्रतिशत का योगदान हंस फाउंडेशन के माध्यम से होगा.


ऋषिकेश आई.डी.पी.एल. स्थित 833 एकड़ भूमि की लीज मार्च में खत्म, केंद्र इस जमीन को राज्य को वापस करेगा . 200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी बाकी पर्यटन के पास रहेगी. समस्त भूमि सर्वप्रथम वन विभाग के अधीन की जाएगी जिसे बाद में पर्यटन विभाग को दिया जाएगा.

एक अन्य निर्णय में उत्तराखण्ड उपखनिज नियमावली 2001 में संशोधन को मंजूरी दी गई. नदियों में चुगान की गहराई डेढ़ मीटर से बढ़ाकर 3 मीटर करने का निर्णय लिया गया.

अन्य निर्णय में कुम्भ मेला 2021 के लिए 31 पदों की स्वीकृति, सभी पद डेपुटेशन और आउटसोर्स से भरने का निर्णय लिया गया.

आगामी अप्रेल माह में होने वाले वेलनेस समिट के लिए भारतीय उद्योग संघ पार्टनर के रूप में काम करेगा. इस संबंध में भी चर्चा की गई.

इसके अलावा खनिज नियमावली के अवैध भंडारण के मामलों में सुनवाई का अधिकार डीएम के बजाए एडीएम को देने का निर्णय लिया गया.

एक अन्य निर्णय के तहत सेवा का अधिकार का वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत करने को सहमति दी गई.

एक अन्य निर्णय में एनएच चौड़ीकरण में सड़क किनारे भूमि कब्जेदारी को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया.

उत्तर प्रदेश जमीदारी भूमि व्यवस्था के धारा 143 मास्टर प्लान के अनुसार सीधे प्राधिकरण में लैंड यूज चेंज के लिए दिया जाएगा. यह कृषि भूमि होनी चाहिए.