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RBI Guidelines: क्रेडिट-डेबिट कार्ड धारकों के लिए ज़रूरी खबर, RBI ने जारी किए नए नियम

Newsdesk Uttranews
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Credit Card रखने वालों के लिए जरूरी खबर है। RBI ने credit card और Debit card जारी करने और संचालन पर निर्देश जारी किया है। RBI के निर्देशों के अनुसार, credit card खाता बंद करने में देरी होने पर कार्ड जारी करने वाला बैंक को कार्डधारक को जुर्माना देना पड़ेगा। आइए जानते हैं RBI के निर्देशों को विस्तार से।

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Credit card और debit card को लेकर लगातार आ रही शिकायतों को लेकर आरबीआई ने सख्ती दिखाई है। ग्राहकों के हितों को देखते हुए आरबीआई ने credit और debit card से जुड़े मास्टर दिशा-निर्देश जारी किए है। इसमें RBI ने बिना आवेदन कार्ड जारी करने या अपग्रेड करने पर सख्ती से रोक लगाई है।

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आइए जानते हैं RBI के नियम
1) Credit card को बंद करने के अनुरोध को credit card-जारीकर्ता द्वारा कार्डधारक की तरफ से सभी बकाया भुगतान के अधीन सात दिन के भीतर पूरा होना चाहिए।
2) Credit card को बंद करने के बारे में कार्डधारक को email, SMS के जरिए तुरंत सूचित किया जाना चाहिए।


3) Credit card जारीकर्ता को credit card बंद करवाने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए helpline, e-mail ID, interactive voice response (IVR), website पर प्रमुखता से दिखाई देने वाला link, internet banking, mobile app या कोई अन्य मोड का उपयोग करना होगा।
4) card-जारीकर्ता डाक या किसी अन्य माध्यम से बंद करने का अनुरोध स्वीकार नहीं करेगा।


5) यदि कार्ड जारीकर्ता सात दिनों के भीतर credit card को बंद नहीं करता है तो उसे ग्राहक को ₹500 प्रति दिन की देरी का जुर्माना देना होगा, बशर्ते खाते में कोई बकाया न हो।
6) अगर credit card का उपयोग एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया गया है, तो कार्ड जारीकर्ता कार्डधारक को सूचित करने के बाद credit card खाते को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।


7) इतना ही नहीं, अगर 30 दिनों की अवधि के भीतर कार्डधारक की ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड खाता बंद कर दिया जाएगा।
8) credit card खाता बंद होने के बाद, credit card खाते में उपलब्ध कोई भी क्रेडिट शेष, कार्डधारक के bank account में स्थानांतरित करना होगा।


9) बैंक-कंपनी को आवेदन पत्र के साथ एक अलग पेज पर कार्ड से जुड़ी ब्याज दर, शुल्क समेत अन्य प्रमुख जानकारी देनी होगी।
10) बैंक या कंपनी ग्राहक को बीमा का विकल्प भी दे सकती हैं ताकि कार्ड खोने या धोखाधड़ी होने पर पैसों की भरपाई हो सके।


इन स्थिति में बैंकों पर लगेगा डबल जुर्माना
RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अब अगर किसी ने बिना आवेदन credit-debit card जारी किया तो बैंकों पर दोगुना जुर्माना लगेगा। अब card जारी करने वाली कंपनियां या तीसरे पक्ष के एजेंट बकाया की वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। यह दिशा निर्देश एक जुलाई 2022 से लागू होंगे और सभी प्रकार के बैंकों पर प्रभावी होंगे।