हाथी पालने वाले रिसार्ट मालिको पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

Newsdesk Uttranews
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नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश

रामनगर। हिमालयन युवा ग्रामीण विकास संस्था के अध्यक्ष मयंक मैनाली की जनहित याचिका पर उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने कार्बेट पार्क के आस पास रिसार्ट मालिकों द्वारा हाथी पालने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिये है। हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को आदेश दिया है कि इन रिसार्ट से हाथियों को 12 घंटों में मुक्त कर उनको राजाजी नेशनल पार्क में रखा जाएं,और उनके रहन सहन के लिये उचित प्रबंध करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि कार्बेट राजाजी पार्कों में हर दिन सिर्फ 100 वाहनों को ही प्रवेश दिया जाए,कोर्ट ने कहा कि इन वाहनों के लिये डीएफओ और आरटीओ से अनुमति लेनी जरुरी होगी,इसके साथ ही नेशनल पार्क में प्राइवेट वाहनों पर कोर्ट ने पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट ने सरकार से सुनवाई के दौरान ये भी कहा है कि जंगलों से वन गुजरों को हटाने के लिये जल्द कार्रवाई करें,वनों में शिकार करने वाले गिरोह गोपी,गामा,बाबरिया, समेत अन्य गिरोहों के लोगों पर दायर मुकदमों का जल्द निस्तारण मजिस्ट्रेट कोर्ट में हो। साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड को आदेश दिया है कि सोमवार तक वो अपना जवाब शपथ पत्र के साथ कोर्ट में पेश करें। कल खण्डपीठ ने सरकार से इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था जिसमें वो कोर्ट में जवाब दिखिल नहीं कर सके। आपको बतादें कि कार्बेट के आस पास रिसार्ट मालिकों द्वारा सरकारी नजूल व वन भूमि में कब्जा करने के मामले में हिमायलन युवा ग्रामीण विकास समिति ने जनहित याचिका दाखिल की है जिस पर आज कोर्ट ने कुछ और निर्देश जारी किये है।