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पैन को आधार नंबर से जोड़ने की तिथि 31 मार्च तक बड़ी, नहीं जोड़ा तो नहीं मिलेगा कर लाभ

If you have a PAN card, then settle this work quickly otherwise fined 10000

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दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि 31 मार्च 2023 तक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से न जोड़ने पर कारोबार एवं कर संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिल पाएंगे।

जानकारी के अनुसार कुल 61 करोड़ पैन में से करीब 48 करोड़ अब तक आधार से जोड़े गए हैं। अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है लेकिन 31 मार्च की समयसीमा खत्म होने तक इस काम के भी पूरा हो जाने की उम्मीद है।

बताते चलें कि 31 मार्च के बाद आधार से जुड़े नहीं होने पर पैन निष्क्रिय घोषित कर दिए जाएंगे। मौजूदा समय से 31 मार्च तक पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क देना होगा।

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