बड़ी खबर: स्वास्थ्यकर्मियों (Health workers) पर हमला गैर—जमानती अपराध, 5 लाख का जुर्माना व 7 साल तक की सजा, केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान

UTTRA NEWS DESK
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दिल्ली, 22 अप्रैल 2020
कोरोना महामारी में पहला मोर्चा संभाल रहे डॉक्टर (doctor) व स्वास्थ्य​कर्मियों (Health workers)
की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कानून का रास्ता साफ कर दिया है. अब डॉक्टर (doctor) व स्वास्थ्यकर्मियों (Health workers) पर हमले करने वाले को 6 माह से 7 साल तक की सजा हो सकती है. यही नहीं, 5 लाख रुपए तक आर्थिक दंड देने का भी प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैबिनेट ने बुधवार को 123 साल पुराने महामारी कानून में संशोधन का अध्यादेश पास कर दिया. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने बताया कि डॉक्टरों और किसी स्वास्थ्यकर्मी पर हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसा हमला संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध माना जाएगा.

अब अगर किसी पर हमला किया जाता है तो अधिकतम 7 साल की सजा और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान कानून में रखा गया है. इसके अलावा उन्‍होंने स्वास्‍थ्‍यकर्मियों (Health workers) के लिए 50 लाख का इंश्‍योरेंस की भी घोषणा की. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अध्यादेश लागू किया जाएगा.

गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना (corona virus) के मरीजों के इलाज में जुटे मेडिकल स्टाफ पर देश के कुछ हिस्सों में हमले की खबर सामने आई थी. हेल्थ वर्कर्स (Health workers) की सुरक्षा व उनके खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए यह कदम उठाया है.