Almora Breaking- पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 08 मार्च 2021
अल्मोड़ा
(Almora)। हत्या के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने ​अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।

अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादिनी सरस्वती देवी पुत्री कृष्णा नंद जोशी, निवासी ग्राम घेटी तहसील गरुड़, बागेश्वर ने बीते वर्ष 3 नवंबर को राजस्व क्षेत्र दूनागिरी, Almora में तहरीर सौंपी।

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तहरीर में वादिनी ने कहा कि अभियुक्त दयाकृष्ण जोशी पुत्र स्व. नारायण दत्त जोशी, निवासी ग्राम उल्लिणा पोस्ट बिंता तहसील द्वाराहाट द्वारा 2 नंवबर 2020 को उसकी बेटी बीना जोशी की हत्या कर दी। मृतका की मां की तहरीर के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अभियुक्त के खिलाफ हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया और मामले की जांच की गई।

राजस्व पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि पत्नी से झगड़ा होने पर उसने उसके सिर में लकड़ी व कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के मामले में प्रर्याप्त साक्ष्य एकत्रित होने पर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

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आरोपी पहले भी एक बार ​अपने पत्नी के साथ मारपीट कर चुका था। तब पत्नी किसी तरह अपनी जान बचाकर बच्चों के साथ अपने मायके चली गई थी और परिवार न्यायालय गरुड़ में ​अभियुक्त ​के खिलाफ भरण पोषण का वाद दायर किया। लेकिन बच्चों का भविष्य देखते हुए राजीनामा कर वह वापस ससुराल आ गई। लेकिन 2 नवंबर को अभियुक्त दयाकृष्ण जोशी ने उसकी हत्या कर दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को अगर रिहा किया जाता है तो वह गवाहों व अपने परिजनों को नुकसान पहुंचा सकता है।

पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का परिसीलन कर न्यायालय ने आज अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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