पति की हत्या के आरोप में पत्नी दोषी सिद्ध,18 मार्च को सुनाई जाएगी सजा

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा। पति की हत्या करने की आरोपी पत्नी को सत्र न्यायधीश डाॅ ज्ञानेद्र कुमार शर्मा की अदालत ने दोषी सिद्ध किया है। मामले में सजा पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 18 मार्च की तिथि नियत की है।
अभियोजन कहानी के अनुसार मृतक के बड़े भाई ने 29 मई 2018 को राजस्व पुलिस को ​रिर्पोट दी। जिसमें कहा गया कि उसकी बहु नेहा जोशी ने उन्हें फोन पर अपने पति के घर वापस नहीं लौटने की बात कही। इसके बाद जब दोबारा सुरेश के फोन पर कॉल की गई तो फोन नेहा ने ही उठाया और ग्राम प्रधान कमला जोशी को बताया कि सुरेश चंद्र जोशी का शव विनायक तोक में पड़ा हुआ है। ग्राम प्रधान द्वारा दी गई सूचना पर में चंण्डीगढ़ से रवाना हुआ तथा तीस मई 2018 को गाॅव पहॅुचा। मेरे आने से पूर्व मेरे भाई के शव का पंचनामा व पोस्टमार्टम हो चुका था। तथा शव को लेकर घर आ गए थे। घर पहुॅचने के बाद भाई की मौत से में सदमे मे था। एक जून 2018 को गाॅव वालों एवं परिवार के सामने भाई सुरेश चंद्र जोशी की पत्नी अभियुक्ता नेहा जोशी से ग्राम प्रधान कमला जोशी, दया किशन काण्डपाल एवं राजेंद्र जोशी के सामने पूछताछ की। तो उसने बताया कि 29 मई 2018 की रात्रि को मेरे पति को घनश्याम उर्फ गोलू व एक अज्ञात ने मार दिया है। और अभियुक्ता नेहा जोशी ने बताया कि अभियुक्त घनश्याम उर्फ गोलू से मेरे अवैध संबंधों को लेकर मेरे पति शक करते थे। इसलिए उसकी हत्या कर उसको विनायक तोक में फैंक दिया। इस मामले का विचारण सत्र न्यायधीश की न्यायालय में हुआ। न्यायालय में इस मामले में चैदह गवाहों को परीक्षित कराए गए। अभियुक्ता नेहा जोशी पत्नी स्व सुरेश चंद जोशी निवासी देवली खान शीतलाखेत, सोनू उर्फ शंकर दत्त बैला पुत्र अंबा दत्त बैला निवासी देवलीखान एवं घनश्याम उर्फ गोलू पुत्र भवानी दत्त कांडपाल ग्राम वमर पटवारी क्षेत्र कठपुड़िया को धारा 302, 201 दोषी पाया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैल्वाल एवं हरीश मनराल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी इस मामले की प्रबल पैरवी की।