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Income tax return file- 31 दिसंबर से पहले निपटा ले अपने यह जरूरी काम, वरना लगेगी पेनल्टी

Newsdesk Uttranews
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Income tax return file करने की अंतिम तारीख 31 December 2021 है। इस deadline के पहले tax department ने करदाताओं के नाम एक notice जारी किया है। यह एक तरह से reminder process है जिसमें बताया गया है कि अंतिम तारीख 31 December का इंतजार न करें और ITR filing का काम आज ही निपटा लें।

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Notice में tax department का कहना है कि ITR filing का काम जितना पहले निपटा लें उतना ही अच्छा है।


अगर आपने 31 December तक income tax return file नहीं किया तो आपको 5,000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि, कई taxpayer ऐसे भी हैं जो समय सीमा समाप्त होने के बाद भी बिना penalty दिए अपना ITR दाखिल कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं किन texspares को छूट मिलेगी।

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देना पड़ेगा 5,000 रुपए जुर्माना


सरकार द्वारा दी गई तारीख के बाद return file करने पर 5,000 रुपए जुर्माना लग सकता है। इनकम tax के सेक्शन 234F में इसका जिक्र किया गया है। हालांकि, टैक्सपेयर्स की कमाई 5 लाख रुपए के भीतर है तो लेट file के तौर पर 1,000 रुपए चुकाने का ही नियम है। 5 लाख से अधिक कमाई पर जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी।

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किन लोगों को नहीं देनी होगी penalty


जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट की लिमिट से अधिक नहीं है, उनको ITR file करने में देरी पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। यदि ग्रॉस टोटल इनकम छूट की बेसिक limit से कम रहती है तो फिर देरी से return file करने पर सेक्शन 234F के तहत कोई फाइन नहीं लगेगा।


कैसे file करें ITR (e-filing portal)


अगर आपने अब तक income tax return file नहीं किया है तो ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ये रही आसान प्रक्रिया।

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सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं और Login बटन पर click करें।
अब अपना username दर्ज करके continue बटन पर क्लिक करें।
अब आपको अपना password दर्ज करना होगा।
अब e-file टैब पर क्लिक करें और File Income Tax Return विकल्प पर क्लिक करें।
असेसमेंट ईयर 2021-22 का चयन करें और फिर continue विकल्प पर क्लिक करें।
फिर आपको online’ या ‘offline’ option चुनने के लिए कहा जाएगा।
Online option चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
अब ‘personal’ ऑप्‍शन चुनें।
व्यक्तिगत, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) या अन्य।
continue टैब पर क्लिक करें।
आईटीआर-1 या ITR-4 में से किसी एक को चुनें और continue टैब पर क्लिक करें।
छूट सीमा से ऊपर या धारा 139 (1) के तहत 7वें प्रावधान के तहत Return का कारण पूछा जाएगा।
ITR online दाखिल करते समय सही विकल्प चुनें।
अपना बैंक खाते की detail दर्ज करें।
अब ITR file करने के लिए एक नए पेज पर भेजा जाएगा।
अपना ITR वेरिफाई करें और return की एक हार्ड कॉपी आयकर विभाग को भेजें।