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Bageshwar breaking- जिले का यह क्षेत्र बना माइक्रो कंटेनमेंट जोन

Newsdesk Uttranews
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बागेश्वर 01 मई, 2021- जिलाधिकारी विनीत कुमार ने उपजिलाधिकारी, बागेश्वर (Bageshwar) के आंख्या के अनुसार कठायतबाड़ा (ठाकुरद्वारा वार्ड) में 29 कोरोना संक्रमित मिलने के कारण उक्त क्षेत्र को 14 दिनों के लिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

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इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाये जाने के लिए बीते 29 अप्रैल को राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व लोक निर्माण विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप मैपिंग करने बाद तहसील बागेश्वर के कठायतबाड़ा क्षेत्र (ठाकुरद्वारा वार्ड) के कुल 16 परिवार जिनकी कुल सदस्य संख्या 66 है, जिसमें से 5 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है तथा 4 मरीजों को हायर सेन्टर रेफर किया गया है। उक्त 66 व्यक्तियों के परिवार आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं।

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ऐसी स्थिति में दरवान सिंह पुत्र बचे सिंह एवं गोविन्द बल्लभ पाण्डे के मकान से होते हुए पवन सिंह रावत पुत्र शेर सिंह रावत के मकान पर बैरेकेटिंग कर एक सैक्टर में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने कोविड-19 संक्रमण के दोबारा प्रभावी रूप से फैलने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार माइक्रो कंटेनमेंट जोन के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में तहसील बागेश्वर के कठायतबाड़ा क्षेत्र (ठाकुरद्वारा वार्ड) के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों में पाये गये संक्रमित व्यक्तियों, नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के बढते स्वरूप के प्रसार की स्थिति की दृष्टि से आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम में निहित प्राविधानों,

शक्तियों का प्रयोग करते हुए तहसील बागेश्वर के कठायातबाड़ा क्षेत्र (ठाकुरद्वारा वार्ड) के निवासी दरवान सिंह पुत्र बचे सिंह एवं गोविन्द बल्लभ पाण्डे के मकान से होते हुए पवन सिंह रावत पुत्र शेर सिंह रावत के मकान पर कुल 16 परिवार जिनकी सदस्य संख्या 66 है को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में परिवर्तित किया गया है।

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उक्त माईक्रो कंटेनमेंट जोन में अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से तहसील बागेश्वर के कठायातबाड़ा (ठाकुरद्वारा वार्ड) के अन्तर्गत घोषित माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सामुदायिक निगरानीकांटेक्ट ट्रेसिंग में यातायात व्यवस्था जिसमें बाहर के निवासियों के लिए आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है।

इस अवधि में कंटेनमेंट जोन में निम्नानुसार कार्यो, गतिविधियों के संचालन हेतु अधिकारियों की तैनाती करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम में सुसंगत प्राविधानों में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कियें गये हैं।

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जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य व्यक्तियों का क्षेत्र में आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित करायेंगे और साथ ही क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनायें रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों की टीम का गठन कर कोविड-19 संक्रमित व्यक्तिायों की कांटेक्ट ट्रेसिंग करेगें तथा स्वास्थ्य एवं अन्य विभागों की टीमों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस उपलब्ध करायेंगे।

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मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष लाॅजिस्टिक एवं फाईनेंस टीम, बागेश्वर समस्त व्यवस्थाओं के प्रभारी होंगे तथा समस्त सभी संबंधित अधिकारियों को उनसे संबंधित कार्यो के संपादन हेतु आवश्यक लाॅजिस्टिक सामाग्री उपलब्ध करवाने तथा उक्त कार्यो के सुचारू संपादन हेतु आवष्यकतानुसार अतिरिक्त अधिकारियों का उपयोग करना सुनिष्चित करेंगे।

मुख्य चिकित्साधिकारी Bageshwar स्वास्थ विभाग की एक टीम का गठन कर क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का स्वास्थ परीक्षण करवायेंगे और किसी भी व्यक्ति के संक्रमित पाये जाने पर तत्काल कोविड-19 की जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे साथ ही कोविड-19 के संबंध में स्थानीय निवासियों को भी अपने स्तर से जागरूक करेंगे।

उपजिला मजिस्ट्रेट बागेश्वर, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष लाॅजिस्टिक एवं फाईनेंस टीम व पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बैरेकेटिंग कर क्षेत्र में समय-समय पर भ्रमण कर कानून एवं शांति व्यवस्थाओं बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।

जिला विकास अधिकारी, नोडल अधिकारी कार्मिक उक्त क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा उक्त क्षेत्र के प्रत्येक स्थान में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र को सैनेटाईज करवाना सुनिश्चित करेंगें।

जिला पूर्ति अधिकारी, नोडल अधिकारी खान-पान उक्त क्षेत्रवासियों की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सेवाओं-वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सहायक परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर-नोडल अधिकारी सैंपलिंग हाई रिस्क कांटेक्ट ट्रेसिंग की सूचना प्राप्त होने के बाद संबंधित नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए इस संबंध में सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उपरोक्त के संबंध में दैनिक रूप से उपजिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी कोविड-19 कंट्रोल रूम से दैनिक सूचना प्राप्त करते हुए सभी सूचनाओं को संकलित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

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