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Almora Breaking- स्मैक तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 09 अप्रैल 2021- Almoraस्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका को खारिज किया है। अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 3 अप्रैल को पुलिस द्वारा करबला तिराहे से करीब 100 मीटर आगे बेस तिराहे के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान अभियुक्त कमल सिंह लटवाल पुत्र चंदन सिंह लटवाल, निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी, खत्याड़ी अल्मोड़ा के कब्जे से 12.6 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुआ।

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पुलिस की पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह इस स्मैक को रुद्रपुर से खरीदकर अल्मोड़ा बेचने के लिए ला रहा था। पुलिस ने थाना कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर अभियुक्त को जेल भेजा।

जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह इस तरह के अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है।

न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत अर्जी शुक्रवार यानि आज खारिज कर दी।

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