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Uttarakhand- बड़ी खबर अब कुमाऊँ के इस जिले में 10 मई तक लगा कर्फ्यू

Newsdesk Uttranews
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पिथौरागढ़, 06 मई 2021

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Uttarakhand- कोविड-19 संक्रमण के प्रसार व श्रृंखला को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने पूर्व में पारित कोरोना कर्फ्यू के आदेश में आंशिक संशोधन कर उसे अब 7 मई से 10 मई तक प्रभावी कर दिया है।

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यह कोरोना कर्फ्यू पूर्व में 7 मई की सुबह तक लागू किया गया था, जो अब 10 मई की सुबह तक प्रभावी रहेगा। जो जनपद के सभी नगरीय, स्थानीय निकाय क्षेत्र व अर्द्ध नगरीय क्षेत्र- मुनस्यारी, थल, मुवानी, नाचनी, गणाई-गंगोली, कनालीछीना, जौलजीबी, बुलवाकोट, वड्डा, जाजरदेवल, अस्कोट व बुंगाछीना आदि में प्रभावी रहेगा।

आगामी 7 मई को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों-संस्थानों के साथ सभी राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला और पशु चारे से संबंधित दुकानें भी पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। केवल डेयरी, फल सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी।

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8 मई को अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों को छोड़कर फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मांस-मछली (वैध लाइसेंसधारी), राशन और सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशु चारे से संबंधित दुकानें दोपहर 12 बजे खुली रहेंगी। 9 मई रविवार को समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान-संस्थान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। दूध का वितरण मोबाइल वैन द्वारा किया जाएगा। पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।


जिलाधिकारी ने लोगों से कहा है कि कोविड-19 (Covid Curfew)
के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी समस्त निर्देशों का अनुपालन आवश्यक होगा। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, उत्तराखंड ऐपिडेमिक डिजीज कोविड-19 रेगुलेशनस 2020 और ऐपिडेमिक डिजीज ऐक्ट 1897 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।

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