खबरें अब पाए whatsapp पर
Join Now
दिल्ली। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 6 लाख पेंशनभोगी परिवारों और वीरता पदक विजेताओं को बड़ी राहत दी है। सोमवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पात्र पेंशनरों को 28 फरवरी 2024 तक बकाया भुगतान किया जाए। साथ ही कोर्ट ने मामले में केंद्र द्वारा दायर सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।
दरअसल प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि वह एक बार में पेंशन बकाया का भुगतान करने में सक्षम नहीं है। इस पर पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार OROP योजना के संदर्भ में 2022 के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है।
previous post