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छात्रवृत्ति घोटाले(Scholarship scam) के आरोपित की जमानत याचिका खारिज

Scholarship scam

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Bail plea of accused of scholarship scam dismissed

अल्मोड़ा,20 जुलाई 2020— 14 लाख 20 हजार 200 रुपये के छात्रवृत्ति घोटाले(scholarship scam) के आरोपित की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीष मनीष कुमार पांडे ने खारिज कर दी है.

आरोपित जैन अब्बास को पुलिस ने उसके आवास लखनऊ से हाल में ही गिरफ्तार किया था.अभियुक्त ने जमानत की अर्जी लगाई थी.

मामले में प्रबल पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय के सम्मुख कहा कि अभियुक्त द्वारा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर कूट रचना और फर्जी तरीके से छात्रवृत्ति के धन का दुरुपयोग किया गया है.केवाईसी और डेविड आथोरिटी लेटर को भी बिना छात्रों की मौजूदगी में सत्यापित किया गया था.

अधिवक्ता कैड़ा ने बताया कि न्यायालय के सामने सभी तथ्य पूरी तरह रखे और न्यायालय से अनुरोध किया गया कि यदि अभियुक्त को यदि जमानत दी जाती है तो वह दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रभावित कर सकता है. कैड़ा ने बताया कि पूरी जिरह और साक्ष्यों का परीशीलन करने के बाद न्यायालय ने छात्रवृत्ति घो​टाले(scholarship scam)अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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