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ITR Income Tax Return- इस दिन तक भर ले रिटर्न,नही तो आएंगा विभाग का नोटिस

Newsdesk Uttranews
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ITR Income Tax Return: अगर आपने पिछले वित्तीय वर्ष का आईटीआर नही भरा है तो यह खबर आपके लिए काम की है। दरअसल आयकर विभाग ने रिटर्न भरने और भरे हुए रिटर्न में गलती सुधारने का एक मौका दिया है। विभाग ने आपको अंतिम अवसर दिया है

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ITR Income Tax Return कब है आखिरी तारीख
इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तय कर दी है। यानि 31 मार्च 2024 तक आयकर विभाग ने लोगों को अपडेटेड ITR Income Tax रिटर्न भरने का मौका दे दिया है। जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा था, वह भी इस आईटीआर यू का लाभ लेंगे।

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Income Tax Return
विभागीय सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को कई ऐसे टैक्सपेयर्स की सूचना मिली है जिन्होंने आईटीआर नहीं दाखिल किया या अपने रिटर्न में गड़बड़ की है। डिपार्टमेंट ने ऐसे लोगों को भूल सुधार के लिए अंतिम मौका दिया है। उन्हें इन कमियों को सुधारने के लिए ITRU भरना होगा।


ITR Income Tax Return
विदेशी आय और खर्च की सही जानकारी नहीं दी
इनकम टैक्स विभाग ने बताया कि बहुत से टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न में थर्ड पार्टी से ब्याज और डिविडेंड इनकम की सही जानकारी नहीं दी है।बहुत से टैक्सपेयर्स ने रिटर्न नहीं दाखिल किया है। इन लोगों की पहचान आयकर विभाग ने की है। साथ ही, आपको 31 मार्च तक अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर भी मिलेगा। इसके लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा और अपडेटेड रिटर्न भरना होगा। टैक्सपेयर्स को यह जानकारी एसएमएस और ईमेल से भेजी जा रही है। ऐसे वित्तीय लेनदेन की जानकारी आईटीआर में नहीं बताए गए बड़े ट्रांजेक्शन आयकर विभाग को विभिन्न स्रोतों से मिली है। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) से इसका पता चला है।अधिकारियों का कहना है कि Income Tax Department की कोशिश है कि लोग स्वेच्छा से टैक्स भरें और अपने आय—व्यय में पारदर्शिता बनाए रखें।


ITR Income Tax Returnविभाग भेज रहा टेक्स्ट मैसेज और ईमेल


आयकर विभाग टेक्स्ट मैसेज और ईमेल के जरिए लोगों को रिमाइंडर भेज रहा है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से लोगों के लेन देन के बारे में भी जानकारी जुटा रहा हैं कि लोग अपने करों का सही भुगतान कर रहे है या नही।
इन लोगों पर ही सरकार की नजर
सरकार उन लोगों की जांच कर रही है जो अपनी कमाई के बारे में नहीं बताते हैं। विभाग की नजर उन लोगों पर भी है जो बड़े लेनदेन के बारे में जानकारी नही देते। विभाग ऐसे लोगों को ईमेल भेजकर उनसे अपनी जानकारी देने और जरूरत पड़ने पर अपना टैक्स दाखिल करने के लिए कह रहा है।