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Bank Locker के नियमों में हुआ बदलाव, RBI ने बदले नियम, एक बार जरूर पढलें

Newsdesk Uttranews
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लोग अपना कीमती सामान या आभूषण सुरक्षित रखने के लिए Bank Locker में रखते हैं। दरअसल, हमारे घरों में बैंकों की तुलना में चोरी होने संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन अब आपके इस खास सुविधा पर ग्रहण लग सकता है। RBI के rules के अनुसार, एक लंबी अवधि तक आपने locker को नहीं खोला तो bank आपका locker तोड़ सकते हैं।

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Bank के लिए नए दिशानिर्देश

Reserve Bank of India (RBI) का safe deposit locker के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। बता दें कि अगर locker लंबे समय तक नहीं खोला गया है तो इस नए दिशानिर्देश में बैंकों को locker खोलने की permission दी गई है।

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RBI ने किया संशोधन

Banking और Technology के क्षेत्र में विभिन्न विकास, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और बैंकों और Indian Banks’ Association से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, RBI ने हाल ही में सुरक्षित जमा lockers के संबंध में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया और idle bank lockers के संबंध में बैंकों को नए निर्देश भी दिए।

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Bank तोड़ सकता है लॉकर

Reserve Bank of India (RBI) के संशोधित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि bank locker को तोड़ने और locker में रखे सामान को अपने Nominee/Legal Heir को हस्तांतरित करने या पारदर्शी तरीके से वस्तुओं का निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगा। अगर यह 7 साल की अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है और नियमित रूप से किराए का भुगतान करने पर भी locker-किराएदार का पता नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन साथ ही जनहित की रक्षा करते हुए Central bank ने विस्तृत निर्देश भी जारी किए कि किसी भी locker को तोड़ने से पहले पालन किया जाना चाहिए।

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Locker लेने वाले को alert करेगा bank

RBI के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि bank locket-किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से notice देगा और registered email id और Mobile phone number पर email और SMS alert भेजेगा। अगर पत्र बिना delivery के return हो जाता है या locker hirer पर लेने वाले का पता नहीं चलता है, तो bank locker hirer या किसी अन्य व्यक्ति को जो locker की सामग्री में रुचि रखता है, को जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए दो समाचार पत्रों (एक English में और दूसरा local language में) में सार्वजनिक notice जारी करेगा।

जानिए क्या है Locker खोलने के दिशानिर्देश

Central bank के दिशानिर्देशों में आगे कहा गया है कि bank के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में locker को खोला जाना चाहिए और पूरी प्रक्रिया की video recording की जानी चाहिए। RBI ने आगे कहा कि locker को खोलने के बाद, सामग्री को एक sealed envelopes में रखा जाएगा, जिसमें विस्तृत inventory के साथ एक fireproof safe के अंदर एक tamper proof तरीके से ग्राहक द्वारा दावा किए जाने तक रखा जाएगा।