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Almora Breaking- अवैध गांजा की तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, पढ़ें पूरी खबर

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 07 अप्रैल 2021- Almoraअवैध गांजा मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि 8 मार्च 2021 को पुलिस कर्मियों द्वारा भतरौंजखान चौकी तिराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान कार संख्या- डीएल 01 सीडब्ल्यू- 6889 की चेकिंग करने पर कार से 78 किलो 890 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ।

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पुलिस ने कार में सवार अभियुक्त शमीम पुत्र कासिम निवासी मलकपुरा, बिजनौर उत्तर प्रदेश व अन्य 2 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।

जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने अभियुक्त की जमानत न होने का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को बताया कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके जमानत का दुरुप्रयोग करने व फरार होने का अंदेशा है।

न्यायालय ने पत्रवाली का परिशीलन कर अभियुक्त शमीम की जमानत अर्जी आज खारिज कर दी है। बताते चले कि मामले के 2 अभियुक्तों सोनू व हेमंत सिंह की जमानत प्रार्थना पत्रों को न्यायालय पूर्व में खारिज कर चुका हैं।

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