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Almora Breaking- स्मैक तस्करी मामले में अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज

Newsdesk Uttranews
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अल्मोड़ा, 08 मार्च 2021
Almora
स्मैक तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने अभियुक्त सचिन गुप्ता पुत्र ईश्वर चंद्र गुप्ता, निवासी ग्राम नई आवाजी जीतपुर, थाना हल्द्वानी, नैनीताल हाल निवासी ज्वालापुर सुरेंद्र नगर नई दिल्ली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था।

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जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि बीते 27 जनवरी को मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर्मियों ने चौसली से आगे डोबा तिराहे के पास मोटरसाईकिल संख्या यूके 04एसी—2938 की चेकिंग की। मोटरसाईकिल में सवार दो युवकों के कब्जे से 32.15 ग्राम अवैध स्मैक निकला। पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।

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जिला शासकीय अधिवक्ता कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अगर ​अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसके दोबारा मादक व नशीले पदार्थों की तस्करी में लिप्त होने से इंकार नहीं किया जा सकता।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त के जमानत पत्र को आज खारिज कर दिया है।

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