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ब्रेकिंग न्यूज: उत्तराखंड कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में 14 फैसलों पर लगी मुहर, आयुष्मान योजना के तहत राज्य कर्मचारियों को मिलेगा मुफ्त इलाज

UTTRA NEWS DESK
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कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में सभी 14 बिंदुओं पर लगी मुहर

देहरादून। राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने आयुष्मान योजना में कुछ बदलाव किए है जिसमें राज्य कर्मचारियों को भी अब योजना के तहत मुफ्त इलाज दिए जाने के फैसले पर मुहर लग गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार यानि आज कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) आयोजित की गई। इस दौरान सभी 14 बिंदुओं पर मुहर लगी।

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अटल आयुष्मान योजना में सरकारी अस्पताल की रेफरल प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। आयुष्मान योजना में दिक्कतों को लेकर दस कॉल सेंटर का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों को भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया गया है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के तहत सरकार कर्मचारियों के ग्रेड-पे के हिसाब से महीने में अंशदान लेगी। साथ ही वेतमान के हिसाब से 250, 450, 650, 1000 अंशदान लिया जाएगा।

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कैबिनेट (Cabinet meeting) के अन्य फैसले—

राज्य में भारत सरकार के द्वारा साइंस सीटी में सलाहकार पद का स्वीकृत हुआ। जीएस रौतेला का सलाहकार बनाया गया। तीन वर्ष के लिए सलाहकार नियुक्ति किए गए हैं।
उत्तराखंड कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 2011 की जगह पर केंद्र सरकार का कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम 2017 प्रदेश में लागू। इसके तहत किसानों के लिए मंडी में फसल पहुंचाने के लिए अनिवार्यता खत्म होगी और किसान अपने दामों पर फसल को कहीं भी बेच सकेंगे। साथ ही मंडी परिषद के अध्यक्ष के लिए चुनाव होगा।

संविदा कृषि अधिनयम 2018 को राज्य में लागू किये जाने पर मुहर लगी। किसानों के साथ कॉन्ट्रेक्ट कर अधिनयम के तहत खेती जाएगी।
एसडीआरएफ में पुलिस के जवानों की प्रतिनियुक्ति पांच साल से बढाई गई सात साल।

मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति 2015 में संसोधन किया गया। निगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पादों को पर अब छूट नहीं मिलेगी। तंबाकू पान मसाला, सीमेंट, पॉलीथिन आदि पर अब छूट नहीं मिलेगी। पहले से स्थापित उत्पादों पर पांच साल के लिए छूट मिलती रहेगी।

मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी धारा 9 में संशोधन। 2021 की जगह 2023 तक बढाई गई मेगा टैक्सटाइल पार्क पॉलिसी।
स्टार्टअप नीति 2018 में किया गया संशोधन।
पंचायती राज एक्ट 2016 में किया गया संशोधन। एक्ट के धारा 2 में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत को किया गया परिभाषित।

अब विधायक निधि से लोनिवि के द्वारा नई सड़क बनाने के लिए 500 मीटर लंबाई और तीन मीटर चौड़ाई बन सकेंगी।
आदि बद्री से लगी जमीन को पार्किंग के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग को निशुल्क देने पर लगी मुहर, 141 हेक्टेयर जमीन पुरातत्व विभाग को देगी सरकार।

162 कब्रिस्तान की चार दीवारी करने के लिए एक साल समय बढ़ाया गया समय।
उत्तराखंड उपकर अधिनियम 2015 के अंतर्गत विक्रय कीमत में किया गया संशोधन।
उत्तराखंड साक्षी संरक्षण अधिनियम 2020 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रदेश में अब गवाहों को मिलेगी सुरक्षा। मृत्यु दंड समेत बड़े अपराधों के गवाहों को दी जाएगी सुरक्षा।

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