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बड़ी खबर- को-ऑपरेटिव बैंक में पदों से अधिक कर्मचारी बर्खास्त होंगे

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय देते हुए कहा है कि देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ग्रुप ‘डी’ के पदों पर स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत कर्मियों की बर्खास्त किया जाए। कोर्ट ने रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और रजिस्ट्रार के आदेश को सही मानते हुए याचिका निरस्त कर दी है। दरअसल इस मामले में आउटसोर्स कर्मचारी रीना उनियाल समेत अन्य ने याचिका दायर की थी।

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याचिका में कहा गया था कि देहरादून के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में ग्रुप डी के लिए 57 पदों पर भर्ती हुई थी लेकिन भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी पर सचिव सहकारिता ने जांच के आदेश दिए जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इस बीच रजिस्ट्रार को ऑपरेटिव ने 39 आउटसोर्स कर्मियों को हटाने के आदेश दे दिए। रजिस्ट्रार ने आदेश में कहा कि चूंकि 39 आउटसोर्स कर्मियों को वेतन देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है इसलिए इन्हें हटाया जा रहा है। बैंक ने 57 पदों पर भर्ती कर ली है।

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कर्मचारियों ने कोर्ट को बताया कि यह मामला बैंक की बोर्ड बैठक में गया तो बोर्ड ने कर्मियों के हक में फैसला दिया परन्तु इसके बाद भी उन्हें पद से हटाया जा रहा है। याचिका में ये भी बताया कि बैंक में 76 पद स्वीकृत हैं, जबकि काम 115 कर्मचारी कर रहे हैं। याचिका में भर्ती प्रक्रिया में हुई अनियमितता को भी चुनौती दी गई। कहा गया कि जो लोग भर्ती हुए हैं, उन में से अधिकांश बैंक से जुड़े नेताओं एवं अधिकारियों के सगे संबंधी हैं।