खबरें अब पाए whatsapp पर
Join Now
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड से हटाए गए संविदा कर्मचारियों के मामले में प्रदेश सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की ओर से दायर विशेष याचिका को खारिज कर दिया है और इसके बाद संविदा कर्मचारियों की सेवाएं बरकरार रहेंगी।
बताते चलें कि विभाग के तहत वन स्टाप सेंटर में कई कर्मचारी पिछले कई वर्षों से संविदा पर काम कर रहे थे। हाल ही में इन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं और इसका कारण केंद्र सरकार की गाइड लाइन को आधार बनाया गया था। इस मामले पर हटाए गए कर्मचारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।