उत्तराखंड सरकार का पेंशन से संबंधित बड़ा निर्णय, पढ़ें पूरी खबर

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देहरादून। उत्तराखंड की सरकार ने पेंशन से संबंधित बड़ा निर्णय लिया है।अब उत्तराखंड में वृद्घावस्था पेंशन का लाभ पति- पत्नी दोनों को मिलेगा। अब पात्र परिवार को ₹14400 के बजाए ₹33600 की सालाना पेंशन मिलेगी।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन ने उत्तराखंड में वृद्घवस्था पेंशन के अंतर्गत दिए जाने वाले लाभ को अब पात्र पति और पत्नी दोनों को देने का शासनादेश जारी किया है। अब ₹1200 प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन बढ़कर ₹1400 प्रतिमाह मिल सकेगी।

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बताते चलें कि दिसंबर माह में ही उत्तराखंड में दी जाने वाली वृद्घवस्था पेंशन की बढ़ोतरी के साथ ही पात्र परिवार में से पति-पत्नी दोनों को धामी सरकार ने पेंशन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद दिसंबर में ही कैबिनेट बैठक में इस फ़ैसले पर मुहर लग गई। इतना ही नहीं अचार संहिता लगने से पूर्व इसकी सभी ज़रूरी कारवाई पूरी कर दी गई। अब मार्च महीने में नई सरकार के गठन होने के साथ ही इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया।

यहां देखें शासनादेश-

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