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Uttarakhand- छात्रसंघ चुनाव के लिए आयु सीमा में 2 साल की छूट

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नैनीताल। उत्तराखण्ड के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनावों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिग्री कालेजों में छात्रसंघ चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को उम्र में 2 साल की छूट देने को कहा है। दरअसल देहरादून डीएवी कालेज के छात्र अंकित बिष्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह कालेज छात्रसंघ का चुनाव लड़ना चाहता है। पिछले दो वर्षों में कोविड के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं हो सके हैं और अब वह आयु सीमा अधिक होने के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। उसे चुनाव लड़ने के लिए आयु सीमा में दो साल की छूट दी जाए।

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मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोविड-19 के कारण पिछले दो शैक्षणिक सत्रों में कालेज में चुनाव नहीं हो सका। वह डीएवी पीजी कालेज देहरादून का छात्र है। उसे छात्रसंघ चुनाव में भाग लेने के अवसर से वंचित कर दिया गया था। कालेज यूनियन के चुनाव में भागीदारी शिक्षा का अभिन्न अंग है। हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता को इस तरह के एक मूल्यवान अधिकार से वंचित कर दिया गया है, इसलिए रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने कालेज प्रशासन से निर्वाचन में भाग लेने के उद्देश्य से याचिकाकर्ता को आयु में दो वर्ष की छूट प्रदान करने का निर्देश दिया है।

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