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वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात कर रहे है, तो चालान कटेगा या नही, पढ़े यह खबर

Newsdesk Uttranews
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अब वाहन चलाते वक्त आप Mobile Phone पर बात कर रहे हैं तो भी Traffic Police आपका चालान नहीं काट सकती। आपको बता दे कि Central government ने बताया हैं कि अगर कोई traffic पुलिसकर्मी आपका चालान काट देता है तो आप उसे court में चुनौती दे सकते हैं।

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केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (MoRTH Nitin Gadkari) ने बताया कि मौजूदा Traffic Rules के मुताबिक, वाहन चलाते वक्त अगर कोई driver Hands Free communication feature का इस्तेमाल कर अपने mobile phone पर बात करता है तो यह दंडनीय अपराध (Punishable Offence) नहीं है। इसके लिए driver को किसी भी प्रकार का जुर्माना (Penalty) नहीं भरना पड़ेगा।


गडकरी ने कहा दंड का नहीं है प्रावधान


लोकसभा में keral के एर्नाकुलम से कांग्रेस सांसद हिबी ईडन (Hibi Eden) ने सवाल पूछा था कि क्‍या मोटर वाहन अधि‍नियम 2019 (Motor Vehicle Act 2019) की धारा-84(ग) में मोटर वाहनों में handfree communication feature के इस्‍तेमाल के लिए किसी दंड का प्रावधान है? जवाब में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि इस act में वाहन चलाते समय handheld communication feature उपकरणों के इस्‍तेमाल के लिए दंड का प्रावधान है। Handfree communication devices के use पर किसी तरह के दंड का प्रावधान नहीं है।


Helmet नहीं लगाया तो driving licence suspended


Motor vehicle act 2019 के तहत helmet नहीं पहनने वाल दोपहिया वाहन चालकों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, उनका driving licence भी motor vehicle act की धारा-194सी के तहत 3 महीने के लिए suspend हो सकता है।